अनूपपुर, 20 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 420, 471, भादवि में आरोपी राघवेन्द्र कुमार, सुरेश सिंह राठौर, झल्लू सिंह उर्फ मनोज राठौर, रामखेलावन राठौर, उतेन्द्र सिंह राठौर, रवि सिंह राठौर, संदीप कुमार, जितेन्द्र सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, शकुन राठौर, बीना देवी कोल, अमर सिंह राठौर, प्रकाश कुमार केवट, मनोज कुमार राठौर, लीलाधर, अनिल कुमार, संतोष कुमार राठौर, मनोज कुमार सिंह राठौर एवं चरण सिंह राठौर को 03 -03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गई।
जिला लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैतहरी ने 17अप्रैल 2014 को जैतहरी पुलिस थाना में शिकायत की थी कि वर्ष 2012-13 में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से कुछ छात्र फर्जी अंकसूची लगाकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जैतहरी में षड़यंत्र पूर्वक प्रवेश लिया है। शिकायत के आधार पर आरोपियों राघवेन्द्र कुमार, सुरेश सिंह राठौर, झल्लू सिंह उर्फ मनोज राठौर, रामखेलावन राठौर, उतेन्द्र सिंह राठौर, रवि सिंह राठौर, संदीप कुमार, जितेन्द्र सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, शकुन राठौर, बीना देवी कोल, अमर सिंह राठौर, प्रकाश कुमार केवट, मनोज कुमार राठौर, लीलाधर, अनिल कुमार, संतोष कुमार राठौर, मनोज कुमार सिंह राठौर एवं चरण सिंह राठौर के विरूद्ध अपराध की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि 1860 के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला