जयपुर, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित स्थानीय सीएमएचओ से जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश रजनीश भारती की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम किया था। उसके पास कोरोना काल और उसके बाद का अनुभव प्रमाण पत्र है। इसके बावजूद भी उसे अनुभव के बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया और दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। जबकि उसके पास तय अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र भी मौजूद है। जिसे उसने दस्तावेजों के साथ विभाग में भी पेश किया था। याचिका में कहा गया कि पूर्व में निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती में भी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम करने वालों को अनुभव के बोनस अंक दिए गए थे। ऐसे में उसे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार बोनस के तीस अंक दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
(Udaipur Kiran)