नैनीताल, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न होने के साथ ही कई जन सुविधाओं की कमी मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सीएचसी हल्दूचौड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था। जुलाई 2023 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सीएचसी के लिए पद स्वीकृत होने की जानकारी दी थी। इन पदों में चिकित्साधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, नर्स, वार्ड ब्वाय, सफाई कर्मी के पद शामिल हैं। लेकिन इन पदों में अब तक नियुक्ति नहीं हुई। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को सीएचसी हल्दूचौड़ को तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। लेकिन अभी तक न तो स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हुई और न ही सरकार ने इस संबंध में अपना कोई जवाब पेश किया। जबकि सेंटर में एक्सरे मशीन तक नही है जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
(Udaipur Kiran) / लता / प्रभात मिश्रा