
प्रयागराज, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा होली गेट के आस पास हुए अतिक्रमण हटाने व फुटपाथ खाली कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने महापौर मथुरा-वृंदावन को भी नोटिस जारी की है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 अप्रैल नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा चूना कंकड़ वाली गली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि होली गेट के चारों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसके कारण आये दिन जाम लगा रहता है। याचिका में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, महापौर नगर निगम मथुरा-वृन्दावन को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने कहा बिना जवाबी हलफनामे के याचिका तय नहीं की जा सकती। इसलिए विपक्षियों से जवाब मांगा जाय। याची प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने खुद याचिका पर अपना पक्ष रखा।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
