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एडीजे भर्ती को लेकर आदेश की पालना नहीं करने पर मांगा जवाब

कोर्ट

जयपुर, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 से जुडे मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से जवाब तलब किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र मोहन व अन्य की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि एडीजे भर्ती-2020 की लिखित परीक्षा से जुडे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 को हाईकोर्ट को कहा था कि वह मामले में विशेष बेंच बनाकर मामले की सुनवाई करे। वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 फरवरी, 2024 मामले का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन को कहा था कि वह प्रख्यात विधिवेत्ताओं और प्रोफेसरों की कमेटी का गठन करे। वहीं कमेटी को कहा था कि वह अभ्यर्थियों में से किन्हीं बीस का चयन कर उनकी कॉपियों का परीक्षण करें। इस दौरान कमेटी उत्तर की लंबाई और उसे लिखने के लिए दिए गए समय को भी देखे। वहीं पूर्व में मिले अंक व विशेषज्ञ कमेटी की ओर से दिए अंकों की तुलना करे। इसके बाद कमेटी प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले कि क्या पूर्व में घोषित परिणाम में संशोधन किया जाए या अभ्यर्थियों को बोनस अंक दे अथवा सभी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः: जांच की जाए। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस आदेश की पालना नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों में से सिर्फ चार अभ्यर्थियों को पास किया गया था। वहीं साल 2024 की भर्ती में भी सिर्फ एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।

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(Udaipur Kiran)

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