
गुवाहाटी, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । असम सरकार ने ‘असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021’ में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिससे अब व्यक्तिगत रूप से भी कृषि, पशुपालन और व्यापार जैसे वैध उद्देश्यों के लिए मवेशियों का परिवहन किया जा सकेगा।
पहले केवल पंजीकृत एजेंसियों और फार्मों को ही इस तरह के परिवहन की अनुमति थी। विधानसभा में यह संशोधन मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने प्रस्तुत किया। यह संशोधन व्यक्तियों को भी यह अधिकार देता है।
‘असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025’ के ‘उद्देश्य और कारण वक्तव्य’ के अनुसार, यह संशोधन 3 दिसंबर 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले (डब्ल्यूपी (सी)/2495/2022) के अनुरूप है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मवेशियों के परिवहन की अनुमति लेने के अधिकार को मान्यता दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि मूल अधिनियम अगस्त 2021 में पारित किया गया था, जो असम में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को नियंत्रित करता है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
