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अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में बरी करने की मांग की, सुनवाई 19 को

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई हुई। आज अमानतुल्लाह खान ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया और इस मामले में बरी करने की मांग की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वकील आशुतोष त्रिपाठी ने दलीलें रखीं। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और सौरभ काकरोदा ने बरी करने की मांग के पक्ष में आंशिक दलीलें रखीं।

इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपितों को जमानत दी थी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपितों को जमानत दी थी उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं। 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेजों की चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है।

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई। आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी। इस मामले में ईडी ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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