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सहायक अध्यापक भर्ती : तीन याचियों को राहत, पुनर्मूल्यांकन का निर्देश, शेष सभी याचिकाएं खारिज

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 20 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के कुछ सवालों पर आपत्ति को लेकर दाखिल 66 याचिकाओं में से तीन के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया और शेष याचिकाएं खारिज कर दी है। इनकी आपत्ति कि जांच में अंक नहीं बढ़े जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने प्रशांत राय सहित 66 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि प्रश्नोत्तर विशेषज्ञ टीम तैयार करती है। कोर्ट ऐसे मामलों से स्वयं को दूर ही रखें तो सही है।

याचियों का कहना था कि यदि उनकी आपत्ति पर विचार किया जायेगा तो उनके अंक बढ़ेंगे और वे कट आफ से अधिक अंक पाकर सफल होंगे। सामान्य वर्ग के 67 अंक व एस सी वर्ग के 60 अंक कट आफ तय है। याची को 60 अंक ही मिले हैं।

इसी मामले में अनिरुद्ध शुक्ल केस में कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। राधा देवी केस में भी हाईकोर्ट ने आपत्ति पर विचार कर सही परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सरकार की विशेष अपील व सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी खारिज हो गई थी। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के तहत याचियों ने आपत्ति दी। जिसमें से 15 याचियों के अंक बढे,शेष कट आफ नहीं पा सके तो 51 याचिकाएं निरस्त कर दी गई।

कोर्ट ने इन याचिकाओं पर विचार किया। 51पहले ही खारिज हो चुकी थी। शेष 15 मे से तीन के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया है।11 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पुनर्मूल्यांकन के बाद नंबर बढ़े किंतु कट आफ अंक नहीं पा सके।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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