नई दिल्ली, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने आज याचिका पर आंशिक सुनवाई की और कल यानी 20 नवंबर को भी सुनवाई करने का आदेश दिया।
चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन चलाने की अनुमति मिले बिना ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसेवक थे, ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की जरूरत है। इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चिदंबरम के कार्य पर आरोप है जो उनके आधिकारिक काम से जुड़ा हुआ नहीं था। ईडी ने कहा कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर कल यानी 20 नवंबर को सुनवाई है।
23 मार्च 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इससे जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दी थी। 27 नवंबर 2021 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी की ओर से दाखिल केस में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया गया है।
सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, .ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी. श्रीनिवासन शामिल हैं।
(Udaipur Kiran) / संजय कुमार
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह