प्रयागराज, 05 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एम्स स्थापित करने के मामले में केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा के लिए अतिरिक्त समय दिया है और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 14 नवम्बर की तारीख लगाई है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहज सारथी फाउंडेशन व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार के अधिवक्ता संजय कुमार ओम के आग्रह पर दिया है।
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया था कि एम्स की स्थापना का क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है। यदि केंद्र सरकार प्रयागराज में एम्स स्थापित करने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा था। याची की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में केवल पूर्वांचल में एक एम्स स्थापित किया जा सका है। जबकि प्रदेश की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में प्रयागराज में एम्स जैसी संस्था की स्थापना किया जाना जरूरी है। प्रयागराज का सड़क एवं रेल मार्ग से चारों दिशाओं में सम्पर्क है और यहां उच्च सुविधा युक्त कोई अस्पताल नहीं है।
कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दो सप्ताह का समय मांगा गया था।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे