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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की हिप सर्जरी की व्यवस्था करने का एम्स को निर्देश

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की हिप सर्जरी की व्यवस्था करे। स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर ये आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने ये आदेश एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद दिया। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में टोटल हिप रिप्लेसमेंट (कूल्हे का प्रत्यारोपण) की सलाह दी थी। उसके बाद कोर्ट ने एम्स को फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सर्जरी करने की बात कही थी। क्रिश्चियन मिशेल ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की सख्त आवश्यकता है क्योंकि वो दैनिक कार्यों को भी नहीं कर पा रहा है।

दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के पहले और कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था।

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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