HEADLINES

अगस्ता वेस्टलैंड घोटालाः आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग पर ईडी को नोटिस

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 25 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत देते समय किसी भारतीय को जमानती के रूप में रखने की शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा कि मिशेल भारत का नागरिक नहीं है और उसका भारत में कोई रिश्तेदार नहीं है और न ही उसके भारत से कोई गहरे ताल्लुकात हैं। ऐसे में किसी भारतीय को जमानती के तौर पर पेश करना उसके लिए असंभव है।

मिशेल की ओर से पेश वकील ने उसके पासपोर्ट को सरेंडर करने की शर्त में भी बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि मिशेल का पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और नया पासपोर्ट हासिल करने में चार से आठ हफ्ते लगेंगे।

मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को जमानत दी थी।

दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था।

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

Most Popular

To Top