HEADLINES

हाई कोर्ट से मंजूरी के बाद हुआ द्रोह का कार्निवल, आम जनता भी हुई शामिल

आरजी कर मामले में विरोध प्रदर्शन
'द्रोह का कार्निवल'
काला बैलून उड़ाकर 'द्रोह का कार्निवल'
आरजी कर मामले में न्याय की मांग करते हुए मानव बंधन
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रतिबंधों को असंगत करार देते हुए हटा दिया

कोलकाता, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ‘द्रोह का कार्निवल’ आयोजित करने की अनुमति दे दी, जिससे डॉक्टरों और प्रदर्शनकारियों में उत्साह देखा गया। यह कार्निवल दुर्गा पूजा कार्निवल के दिन ही रानी रासमणि एवेन्यू पर आयोजित हुआ। हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 166 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को असंगत करार देते हुए हटा दिया।

कोलकाता पुलिस ने पहले धर्मतला और उसके आसपास के नौ क्षेत्रों में इस कार्निवल के विरोध में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई थी। इसके विरोध में ‘ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स’ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशेष पीठ के जज रवि किशन कपूर ने सुनवाई के बाद पुलिस के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, और पुलिस इसमें बाधा नहीं डाल सकती।

जज ने सुझाव दिया कि यदि दोनों कार्निवल एक ही स्थान पर होने से परेशानी होती है, तो रानी रासमणि रोड और रेड रोड को बैरिकेड लगाकर अलग किया जा सकता है।

फैसले के तुरंत बाद डॉक्टरों ने रानी रासमणि एवेन्यू पर पोस्टर और बैनरों के साथ तैयारी शुरू कर दी। शाम होते होते बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने रैली निकाली। कोलकाता पुलिस ने भी क्षेत्र से गार्डरेलों को हटा दिया। अदालत के फैसले से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में खुशी की लहर थी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

Most Popular

To Top