– जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की तैनाती के मामले पर स्वतः संज्ञान पर हुई सुनवाई नैनीताल, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की तैनाती के मामले पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद में संबंधित विभाग के सचिव की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने पर न्यायमित्र को इसका अवलोकन कर जवाब पेश करने को कहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने संबंधित विभाग के सचिव से पूछा था कि चार जिलों के अलावा क्या बाकी जिलों में जिला जजों को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार अन्य जिलों में भी नियुक्ति करने जा रही है। इस संबंध में कोर्ट को अवगत कराएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। तब राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि इन पदों को भरने की तैयारी कर रही है। 13 जिलों के उपभोक्ता फोरम में से अभी तक चार जिलों में चेयरमैन की ही नियुक्तियां हो पाई हैं जबकि पहाड़ी इलाकों में चेयमैन के पद खाली पड़े हुए हैं।
(Udaipur Kiran) / लता