श्रीगंगानगर, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । नगरपरिषद द्वारा जारी की गई एनओसी से भिन्न लोकेशन पर मोबाइल टावर लगाने पर उक्त एनओसी को निरस्त करते हुए मोबाइल टावर को हटाने की कार्यवाही की गई है।
नगरपरिषद आयुक्त यशपाल आहुजा ने बताया कि इण्डस टावर लिमिटेड द्वारा 21 मार्च 2024 को भगत सिंह चौक के पास ऑनलाईन पोर्टल टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पोल लगाने के लिये अनुमति चाही थी। नगरपरिषद जेईएन द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रस्तुत साईट टेलीकॉम बाई लॉ 2017 के अंतर्गत जेल परिसर से 500 मीटर पूर्व न होने के कारण उक्त स्थल परिवर्तन कर दूरी 500 मीटर पूर्व होने पर साईट निर्धारित की गई। इसके उपरांत 23 मई 2024 को नगरपरिषद द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र विभिन्न शर्तों के आधार पर जारी किया गया।
उन्होंने बताया कि जारी एनओसी में साईट लोकेशन का पता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगतसिंह चौक श्रीगंगानगर के पास पोल लगाने हेतु जारी की गई लेकिन संबंधित कम्पनी द्वारा उक्त टावर निर्धारित/चयनित स्थल पर न लगाया जाकर अन्य स्थल पर टावर खड़ा करने हेतु नींव बनाने का कार्य आरम्भ किया गया। इसके पश्चात शिकायत प्राप्त होने एवं मौका निरीक्षण करने पर कार्य रूकवा दिया गया। इसके पश्चात 24 जुलाई की रात को बिना नगरपरिषद को सूचित किये अंधेरे का लाभ उठाकर पोल डिवाईडर के पास स्थापित कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि नगरपरिषद द्वारा मौका निरीक्षण में पाया गया कि टावर की स्थापना जारी लोकेशन से भिन्न और टावर स्थापना हेतु निर्मित फाउण्डेशन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थे। इस पर 24 जुलाई को दोपहर में उक्त टावर को उतार दिया गया। साथ ही एनओसी स्वीकृति निरस्त कर दी गई।
(Udaipur Kiran) / इंदु