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मणिपुर के पांच जिलों के 6 और पुलिस थानों पर लागू हुई अफस्पा

Afspa

नई दिल्ली, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत मणिपुर के पांच जिलों के 6 पुलिस थानों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन पुलिस थानों में सेकमाई (इंफाल वेस्ट), लामसांग (इंफाल वेस्ट) लामलाई (इंफाल ईस्ट), जिरीबाम (जिरीबाम), लीमाखोंग (कांगपोकपी), मोइरांग (विश्नुपुर) शामिल हैं।

मंत्रालय का कहना है कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है एवं विष्णुपुर-चुराचंदपुर, इंफाल ईस्ट- कांगपोकपी-इंफाल वेस्ट व जिरीबाम जिलों के सीमांत हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है तथा हिंसा के जघन्य कृत्यों में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कई उदाहरण सामने आए हैं।

गृह मंत्रालय की ओर गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले मणिपुर के 19 पुलिस थानों को छोड़ कर बाकी सभी पुलिस थानों में अफस्पा लागू था। गृह मंत्रालय ने जातीय संघर्ष की स्थिति को देखते हुए इन 19 में से 6 पुलिस थानों में भी अफस्पा लागू करने की घोषणा की है।

अधिसूचना के अनुसार मणिपुर में इन 6 पुलिस थानों के अधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत दिनांक 31 मार्च 2025 तक यदि इस अधिसूचना को इससे पहले वापस नहीं लिया जाता है, तत्काल प्रभाव से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है।

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(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा

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