नई दिल्ली, 26 सितंबर (Udaipur Kiran) । सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसे नागालैंड के 8 पूरे जिलों और 5 जिलों के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए ऐसे क्षेत्र में लगाया जाता है, जिसे अशांत माना गया हो। अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।
एक अन्य अधिसूचना में नागालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले तथा नागालैंड के कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केज़ोचा; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-१, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी; लोंगलेंग जिले में यांगलोक; वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रलान; जुन्हेबोटो जिले के घटाशी, पुघोबोटो, साटाखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा