RAJASTHAN

कोटा थर्मल में एकबारीय विशेष स्थानांतरण में हुई प्रशासनिक त्रुटि

kota thermal power station

कोटा, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सभी विद्युत गृहो से एकबारीय विशेष स्थानांतरण योजना के अंतर्गत तकनीकी कर्मचारियों को एक से दूसरे विद्युत गृह में पदोन्नति सहित स्थानांतरण देने के प्रकरण में प्रशासनिक गलती होने से तकनीकी कार्मिकों में आक्रोश है।

राजस्थान विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसिंह शेखावत ने कोटा थर्मल के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर बताया कि एकबारीय विशेष स्थानांतरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में विकल्प द्वारा आवेदन मांगे गये थे। जिसमें समूचे उत्पादन निगम से कई तकनीकी कार्मिकों ने पसंद के विद्युतगृह मे जाने के लिए आवेदन किये थे। उस आधार पर कई तकनीकी कार्मिकों को पदोन्नति लाभ देकर कोटा थर्मल में स्थानांतरण कर दिये गये।

इसमे छबड़ा सुपर थर्मल एवं सूरतगढ़ सुपर थर्मल से तकनीकी कर्मियों को 2020 के अंत में कोटा थर्मल मे लगाया गया। उसके बाद प्रशासन ने इन सभी कर्मियों के 18 जून,2018 मंे इनके पूर्व के विद्युत गृह से पदोन्नत कर दिया गया जो नियमविरूद्ध़ है। इस निर्णय से कोटा थर्मल मे पहले से वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी नये कर्मचारियों से जूनियर हो गये। जबकि निगम मुख्यालय द्वारा प्रपत्र क्रमांक ’रा.रा.वि.उ.नि. /संस्थापन/प.2(3)/प्रे.218 जयपुर, दिनांक 22 मई 2018’ द्वारा एकबारीय विशेष स्थानांतरण योजना प्रपत्र के निर्देश क्रमांक (ᴠɪɪɪ) मे स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त प्रक्रिया में नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करने के पश्चात किसी भी कर्मचारी को अपने पूर्व विद्युत गृह या परियोजना पर धारित पद, वरिष्ठता अन्य लाभ परिलाभ इत्यादि देय नही होगा। उसके बावजूद सभी नये कर्मचारियों को कोटा थर्मल के कार्मिक अधिकारियो ने पदभार ग्रहण करवा दिया। जिसका संघ ने पुरजोर विरोध करते हुये अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी।

पदोन्नति में वैधानिक विवाद होने पर कोटा थर्मल प्रशासन ने एक कमेटी का गठित कर दी। कमेटी ने निर्णय मं स्वीकार किया कि एकबारीय विशेष स्थानांतरण योजना के अंतर्गत कोटा थर्मल मे आये तकनीकी कर्मचारियों को पूर्व दिनांक मे पदोन्नति देकर इन कर्मचारियों को दोहरा लाभ प्रशासन द्वारा दिया गया है। जबकि इन कर्मियों को एक ही लाभ दिया जायेगा। इसके अंतर्गत जिसको पदोन्नति लाभ लेना है उन्हें पूर्व के विद्युत गृह मे जाना होगा एवं जिसको पदोन्नति लाभ नही लेना है वे कार्मिक कोटा थर्मल मे रहकर पदोन्नति के आर्थिक लाभ को त्यागना होगा।

उक्त प्रक्रिया के लिए प्रशासन द्वारा पदोन्नत कर्मियों को 7 दिन का समय दिया गया था, जिसे दो बार बढ़ाकर पहले 15 दिन एवं बाद मे ओर बढ़ाकर 20 जुलाई 2024 कर दिया गया। अब कमेटी के निर्णय मे एक तीसरा बिंदु ओर भी जोड़ दिया गया जिसमे साफ लिखा गया है कि इन सभी कर्मियों को इनके पूर्व के विद्युत गृह मे पदस्त कर के एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना को दोबारा नए सिरे से करवाकर इन का स्थानांतरण कोटा थर्मल मे कर दिया जायेगा। लेकिन इससे कोटा थर्मल मे कार्यरत पूर्व तकनीकी कर्मचारी वरीयता सूची मे इनसे पिछड़ जाएंगे। संघ ने मांग की कि यदि नये विकल्प पत्र के बिंदु संख्या 3 के अंतर्गत इन कर्मियों का वापस कोटा थर्मल मे स्थानांतरण किया जाता है तो कोटा थर्मल मे कार्यरत पूर्व के करचारियों को इनसे पहले पदोन्नत किया जाये जिससे किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का नुकसान नही उठाना पड़े।

(Udaipur Kiran) / अरविन्द गुप्ता

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