Madhya Pradesh

देश के मौजूदा हालात के चलते जबलपुर में प्रशासन अलर्ट, शासकीय छुट्टियां रद्द

देश के मौजूदा हालात के चलते जबलपुर में प्रशासन अलर्ट, शासकीय छुट्टियां रद्द

जबलपुर, 9 मई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर दीपक सक्सेना ने देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एवं शहर के नागरिकों को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद नागरिक सेवाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने आमजन की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 9 मई 2025 को कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों जैसे जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, नगर निगम जैसे सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ के अवकाश पर अगले आदेश तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

आदेश में एक अपवाद प्रावधान के रूप में यह उल्लेखित है कि यदि कोई कर्मचारी किसी ‘विशेष परिस्थिति’ जैसे आकस्मिक पारिवारिक आपदा या गंभीर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश लेना चाहता है, तो उसे पहले कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही विभागीय सक्षम अधिकारी उसकी छुट्टी को स्वीकृति दे सकेंगे। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि अवकाश केवल वास्तविक और आपातकालीन स्थिति में ही स्वीकृत हो, न कि सामान्य कारणों से।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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देश के मौजूदा हालात के चलते जबलपुर में प्रशासन अलर्ट, शासकीय छुट्टियां रद्द

देश के मौजूदा हालात के चलते जबलपुर में प्रशासन अलर्ट, शासकीय छुट्टियां रद्द

जबलपुर, 9 मई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर दीपक सक्सेना ने देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एवं शहर के नागरिकों को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद नागरिक सेवाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने आमजन की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 9 मई 2025 को कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों जैसे जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, नगर निगम जैसे सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ के अवकाश पर अगले आदेश तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

आदेश में एक अपवाद प्रावधान के रूप में यह उल्लेखित है कि यदि कोई कर्मचारी किसी ‘विशेष परिस्थिति’ जैसे आकस्मिक पारिवारिक आपदा या गंभीर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश लेना चाहता है, तो उसे पहले कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही विभागीय सक्षम अधिकारी उसकी छुट्टी को स्वीकृति दे सकेंगे। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि अवकाश केवल वास्तविक और आपातकालीन स्थिति में ही स्वीकृत हो, न कि सामान्य कारणों से।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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