जयपुर, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों पर केवल चार अभ्यर्थियों को ही एडीजे के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित करने से जुडे मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट के परीक्षा रजिस्ट्रार पीपी सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र मोहन की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आश्चर्य जताया कि मामले में आदेश दिए एक साल का समय हो गया है और हाईकोर्ट प्रशासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश की पालना नहीं की है।
अवमानना याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को एडीजे भर्ती की परीक्षा सेल को योग्य विधिवेत्ताओं व प्रोफेसरों की कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। वहीं कमेटी को कहा था कि वह हर पेपर की बीस कॉपियों को रेंडमली तौर पर परीक्षण कर मूल्यांकन करवाए और उनमें अंक दे। इसके अलावा एडीजे भर्ती 2020 के खाली पदों को हाईकोर्ट की कार्रवाई के अधीन रखने के लिए कहा था। इसके बावजूद भी हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश की पालना करने की बजाय इसे एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने पर भी पालना नहीं हुई है।
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(Udaipur Kiran)