
अररिया, 20 मार्च (Udaipur Kiran) ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में दो नेपाली नागरिक को आठ-आठ साल की सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोनों ही दोषियों को दस महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने फैसले में दिया ।
सजा पाने वाला दोनों ही दोषी नेपाल के हैं। जिसमें एक 27 वर्षीय सरोज शिवा पिता- हस्तमान शिवा नेपाल के भोजपुर के रहने वाले हैं। दूसरा 27 वर्षीय दोषी संगम मगार पिता राम बहादुर मगार नेपाल सुनसरी जिला के चक्रघाटी थाना क्षेत्र के बराह काशी तारा के रहने वाले हैं । न्यायालय ने दोनों ही दोषियों को एनडीपीएस की धारा -20(बी), 11(बी) के अंतर्गत दोषी करार किया ।
मामला नरपतगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है और एसएसबी 56 वीं वाहिनी के सहायक उप निरीक्षक अरुण सेन ने फुलकाहा थाना में कांड संख्या 104/2023 दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि 18 फरवरी 2023 की शाम सात बजे बसमतिया स्थित भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या -198/03 से करीब 30 मीटर की दूरी पर दोषियों क पास प्लास्टिक बैग में कुल 14.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो ये बैग फेंककर भाग रहे थे। मौका ए वारदात पर दोनों ही दोषियों की गिरफ्तारी की गई थी । गांजा की जांच फोरेंसिक लैब में सही साबित हुई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षी का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया था ।
सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन ने न्यायालय से एक मात्र कमाऊ सदस्य होने और प्रथम अपराध साबित होने पर कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी।दोनों ही पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों ही दोषियों की सजा मुक्करर किया ।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
