हाई कोर्ट ने दी बेस्ट प्रशासन को राहत
मुंबई, 1 मई (Udaipur Kiran) । बांबे हाई कोर्ट ने घाटे की मार झेल रहे बेस्ट प्रशासन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बेस्ट को अपनी बसों में कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए अतिरिक्त बस चालकों को नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने औद्योगिक न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अतिरिक्त बस चालकों को कंडक्टर के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाई गई थी।
न्यायमूर्ति संदीप मारणे की एकल पीठ ने कहा कि यदि अतिरिक्त ड्राइवरों को कंडक्टरों के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो बेस्ट को अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। बढ़ते घाटे के कारण बेस्ट की स्थिति पहले से ही खराब है। यदि उसे अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया तो उसे और अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। औद्योगिक न्यायालय को अंतरिम आदेश जारी करते समय इस पर विचार करना चाहिए था। इस मामले में बेस्ट कामगार संगठन ने औद्योगिक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। ड्राइवरों को कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए मजबूर करने पर आपत्ति जताई गई थी।
औद्योगिक न्यायालय ने पिछले साल 5 अप्रैल को बेस्ट को 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करने का आदेश दिया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि अतिरिक्त ड्राइवरों को कंडक्टर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ड्राइवरों की अधिक संख्या और कंडक्टरों की कमी के कारण बेस्ट ने अतिरिक्त ड्राइवरों को कंडक्टर की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था। अब ड्राइवरों की कुल संख्या 4,056 है और कंडक्टरों की संख्या 430 है।
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार
