
फतेहपुर, 04 जून (Udaipur Kiran) । जिला अदालत में बुधवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय सिंह ने युवक की हत्या के एक मामले में मां-पुत्र को आजीवन कारावास सहित 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
बताते चलें कि बकेवर थाना के जरारा गांव निवासी सुजीत उत्तम(42) पुत्र स्व0 रघुनंदन की पत्नी आरती पत्नी के नाजायज सम्बंध गांव के विजय उर्फ गोलीदीन से थे। सुजीत अपने पत्नी किरन से कहता है कि विजय उर्फ गोली दीन से संबंध न रखो। इस बात को लेकर पत्नी किरन व सुजीत के बीच अक्सर विवाद होता था। आरती पति सुजीत से कहती थी तुझे किसी दिन जान से मरवा दूंगी।
घटना वाले दिन सुबह आरती विजय उर्फ गोलीदीन से मिलने गयी थी। जिसकी जानकारी सुजीत को हो गई। जब वह शाम को घर वापस आयी तो सुजीत व आरती से फिर विवाद व झगड़ा हुआ। आरती ने अपने नशेड़ी पुत्र रवि को बरगलाकर उसके साथ मिलकर पति सुजीत को मारपीट चाकू से गला रेतकर रात में हत्या कर दी। इसके बाद मृतक सुजीत के शव को पुलिस ने 02 दिसम्बर 2022 को बरामद कर जांच शुरू किया था।
मुकदमें के दौरान आज अन्तिम सुनवाई के बाद अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय सिंह ने दोषसिद्ध अभियुक्त पत्नी किरन व पुत्र रवि को धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार
