Bihar

बिना लाइसेंस पत्र के ईंट-भट्ठा के संचालन पर लगेगी रोक, रॉयल्टी जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

गोपालगंज, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) ।

खनन विभाग ने रॉयल्टी जमा करने के लिए लगातार ईंट भट्ठा मालिकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जिला खनिज विकास पदाधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि बिहार राज्य अंतर्गत संचालित ईंट भट्ठों से राजस्व संग्रहण तथा विनियमन के निर्धारण में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस बारे में खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से निर्देशित किया है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी का स्वामित्व अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

दरअसल जिले में सभी ईट भट्ठा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इसलिए रॉयल्टी के रूप में ईंट भट्ठा संचालकों को 1,12,500 देना होगा। संचालित होने वाले ईट भट्ठा को 25 लाख ईंट उत्पादन के लिए 1,12,500 रुपए रॉयल्टी देना होगा। उन्होंने बताया कि विभाग का साफ निर्देश है कि रॉयल्टी देने में देरी करने पर 200% लगेगा टैक्स, अप्रूव्ड माइनिंग प्लान देना होगा। ईंट भट्ठा संचालन के लिए नियमों में कई बदलाव किए गए हैं।

बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत ईट भट्ठा मालिकों को मिट्टी के लिए प्रतिवर्ष समेकित स्वामित्व की राशि देनी होगी। जिसके लिए स्वामित्व के रूप में 25 लाख ईंट के लिए 1,12500 रुपए, आवेदन शुल्क के रूप में 5000, आयकर स्वामित्व का 2.06%, 2317 रुपए, 50 पैसा, स्वामित्व का 2%, 2250 और पेशा कर के 2500 रुपये देने होंगे। जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्ठा संचालित करने के लिए अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य किया जा चुका है। इसका उल्लंघन किए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही भी की जाएगी। जिसके अनुसार दंड स्वरूप दो साल की जेल के अलावे इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना अनुज्ञापति प्रमाण पत्र के ईट भट्ठा संचालन पर रोक लगाई जाएगी।

ईट भट्ठा का नियमित रूप से जांच करने का आदेश हुई जारी किया गया है। रॉयल्टी के रूप में ईट उत्पादन के लिए निर्धारित शुल्क ईंट भट्ठा संचालकों को देना होगा। इसके लिए जारी दिशा निर्देश के आलोक में सभी प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है।जांच के क्रम में अनुज्ञापति प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। रॉयल्टी जमा नहीं करने पर विभागीय निर्देश के आलोक में ईट भट्टा संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ईंट भट्ठा संचालित करने के लिए समेकित स्वामित्व राशि जमा करने के लिए भी खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक एक किस्त में समेकित रॉयल्टी समय सीमा तक 105%, 28 फरवरी तक 110%,31 मार्च तक 115%,30 जून तक 150% और 30 जून के बाद एक किस्त में समेकित रॉयल्टी जमा करने पर 200% का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही पर्यावरण स्वीकृति और स्वच्छता का शपथ पत्र देना होगा।

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(Udaipur Kiran) / Akhilanand Mishra

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