बलरामपुर, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला परिवहन अधिकारी ने आज शुक्रवार को बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि, जिनका भी वाहन एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाईट सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी ने आगे बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराध के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही इसमें कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।
(Udaipur Kiran) / विष्णु पाण्डेय
