झज्जर, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों की बैठक में ग्रैप-4 के प्रावधानों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध हवा हर वन्य जीव प्राणी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारा सभी का प्रयास होना चाहिए कि जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में सुधार हो। इसके लिए संबंधित विभाग सभी संभावित कदम उठाएं।
डीसी ने कहा कि सभी प्रकार निर्माण व तोड़ फोड़ की कार्यवाही बंद कर दी गई है। कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी है। कोयले वाले तंदूर भी नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है।
डीसी के आदेश पर आरओ प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 90505-35405 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर जिलावासी फोन या व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने भी 93063-10046 नंबर जारी किया है। यह नंबर बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के लिए है। इस नंबर पर बहादुरगढ़ नप क्षेत्र की वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शिकायत 311 एप व समीर एप भी कर सकते हैं।
डीसी ने कहा कि ग्रेप चार की पाबंदियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर एसडीओ स्तर के अधिकारी की अगुवाई आठ फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। सभी टीमें प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि पानी का छिडक़ाव कितने एरिया में किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन के तहत आगजनी, निर्माण कार्य व अन्य ऐसे कार्य जिनकी वजह से धुल व धुआं वायु मंडल को प्रदूषित करता है। ऐसे कार्य में संलिप्त के खिलाफ नियमानुसार चालान करें। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को एंटी स्मोग गन खरीदने के निर्देश भी दिए।
बैठक में एसडीएम बादली सतीश यादव,एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, बेरी एसडीएम रविंद्र मलिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बहादुरगढ़ क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज