Haryana

झज्जर:ट्रैक्टर पर कानफोडू म्यूजिक सिस्टम बजाने पर भी होगी कार्रवाई

झज्जर में मैरिज पैलेस मालिकों और डीजे संचालक ऑन की बैठक लेते डीपी लोगेश कुमार।

पुलिस उपायुक्त लोगेश कुमार ने झज्जर के मैरिज पैलेस व डीजे मालिकों के साथ की बैठक

झज्जर, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । पुलिस उपायुक्त लोगेश कुमार ने मंगलवार को झज्जर के मैरिज पैलेस व डीजे के मालिकों के साथ बैठक की। उन्होंने विवाह समारोह में व ट्रैक्टरों पर कानफोडू डीजे बजाने के संबंध में जरूरी हिदायत दी। मैरिज पैलेस व डीजे मालिकों को रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीपी लोगेश कुमार ने आमजन से भी कहा है अगर सड़कों पर ट्रैक्टरों के पीछे कानफोडू म्यूजिक सिस्टम बजाता हुवा पाया जाता है तो तुरंत ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई करें आजकल देखने में आ रहा है कि गांव और शहरी इलाकों में लड़के ट्रैक्टर की सीट के पीछे बड़े म्यूजिक सिस्टम लगवा कर उन्हें मोडिफाई करवा कर बहुत तेज आवाज में बजाते हैं जिससे दूसरे चलने वाले वाहनों तथा राहगीरों का ध्यान भी भटक जाता है और हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

डीसीपी ने आम लोगों से कहा कि अगर कोई भी रात 10 बजे के बाद डीजे बजाता है तो उसकी सूचना डायल 112 पर दे सकते हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद डीजे अथवा लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाया जा सकता है। ताकि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सभी डीजे संचालक अपने डीजे वाहन पर एक पट्टिका/प्लेट लगाएंगे, जिस पर पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन की तरफ से जारी की गई हिदायतें लिखी होंगी। जिनमें रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनन अपराध है, यदि किसी कार्यक्रम में 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले, दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि विवाह शादियों में अथवा अन्य अवसर पर डीजे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज व लापरवाही से की जाने वाली आतिशबाजी लोगों की परेशानी का कारण बनता है। दरअसल, झज्जर जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कालोनियों में स्थित है, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान करकश आतिशबाजी, ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती है।

ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने जिला के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार निवारक कार्यवाही करने के निर्देश किए हैं। दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरंत राहत दिलाने तथा ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजे पर अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज

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