जगदलपुर, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । बस्तर वनमंडल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 के दीपक क्षत्रिय काे अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण उसकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही वनमंडलाधिकारी (बस्तर वनमंडल) द्वारा किया गया।
उल्लेखनीय हो कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थित या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देश के तहत बस्तर वनमंडल जगदलपुर में पदस्थ दीपक क्षत्रिय सहायक ग्रेड-3 काष्ठागार लिपिक सरगीपाल के 12 मई 2023 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु बस्तर वनमंडल द्वारा 6 बार एवं काष्ठागार अधिकारी सरगीपाल के द्वारा 13 बार उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया। किंतु कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया। दीपक क्षत्रिय ने आरोप पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर समस्त आरोपों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के कारण वनमंडलाधिकारी (बस्तर वनमंडल) उत्तम गुप्ता के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र 14 मई 2024 द्वारा प्रसारित निर्देश के तहत दीपक क्षत्रिय, सहायक ग्रेड-3 के अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि 12 मई 2023 से 30 जुलाई 2024 तक कुल 446 दिवस को शासकीय सेवा में व्यवधान मानते हुए उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई ।
(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल