कठुआ 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर एक निर्णायक कार्रवाई में अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ रणजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत बकाएदारों पर 3,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कार्रवाई में बार, वाइन शॉप और मेडिकल स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों को लक्षित किया गया जो घटिया और गलत ब्रांड वाली वस्तुएं बेचने, उचित पंजीकरण के बिना संचालन करने और बुनियादी स्वच्छता मानकों की उपेक्षा करने के दोषी पाए गए। एडीसी रणजीत सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन के समर्पण की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माने का उद्देश्य जिले भर के खाद्य व्यवसाय संचालकों को कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने और गुणवत्ता और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत संदेश भेजना है। प्रशासन ने गैर-अनुपालन के प्रति अपने शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दोहराया और खाद्य ऑपरेटरों से उपभोक्ता स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए एफएसएसए 2006 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया