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एसीएस प्रवीण गुप्ता और सावंत को सिविल कारावास

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जयपुर, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । शहर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने अवार्ड राशि का भुगतान नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए सावंत को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस पर अदालत आगामी सप्ताह सुनवाई करेगी।

जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने से संबंधित विवाद पर अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर यह आदेश दिए। नागौर मुकुंदगढ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 में सड़क का निर्माण किया था। जिसके कांट्रेक्ट में प्रावधान था कि तय समय से पहले रोड निर्माण होने पर कंपनी को बोनस दिया जाएगा। तय अवधि से पूर्व निर्माण होने के बाद भी बोनस भुगतान नहीं करने पर मामला आर्बिट्रेटर के समक्ष गया। भुगतान को लेकर आर्बिट्रेटर के आदेश को वाणिज्यिक न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को राहत नहीं मिली। वहीं कुल करीब 167 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को लेकर वाणिज्यिक न्यायालय ने विभाग की संपत्तियों की सूची मांगी, ताकि उनको कुर्क कर राशि दिलवाई जा सके। न्यायालय ने मामले में भुगतान को लेकर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता का शपथ पत्र मांगा, जिसके नहीं मिलने पर न्यायालय ने गुप्ता को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई।

दूसरी ओर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पाइपलाइन डालने के प्रोजेक्ट में करीब 31 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं होने के मामले में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आर्बिट्रेटर की ओर से एल एंड टी कंपनी के पक्ष में करीब 31 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया। इसकी पालना को मामला वाणिज्यिक न्यायालय पहुंचा। जहां बार-बार अवसर देने के बावजूद भुगतान के संबंध में सावंत का शपथ पत्र पेश नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने सिविल कारावास का आदेश दिया।

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(Udaipur Kiran)

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