CRIME

काजल हत्याकांड में आरोपी जेबा और देवर इंतेसार दोषी करार

पुलिस हिरासत में अभियुक्त

भागलपुर, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में बीते 19 जुलाई 2021 तीन साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने शुक्रवार को जेबा खान और उसके देवर इंतेसार को दोषी करार दिया गया है।

एडीजे – 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है। 3 साल पहले शहर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई थी। जिसने भी इस दर्दनाक घटना की कहानी सुनी उसके रूह कांप गए। दोषी पाए गए जेबा खान और उसके देवर को मामले में सजा की बिंदु पर आगामी 29 जुलाई को सुनवाई की जायेगी। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया।

कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है। उल्लेखनीय हो कि मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने मोगलपुरा निवासी आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मृतका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाना में केस दर्ज कराया गया था। जिसमें टिंकू मियां, जेबा खान, इंतेसार, बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

घटना के बाद मृतका के पिता आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया था। मृतका के पिता पर जान मारे की नीयत से गोली भी चलाई गई थी। जिसको लेकर आरिफ ने बबरगंज थाना में अलग से किस दर्ज कराया था।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / बिजय शंकर / गोविंद चौधरी

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