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प्राणघातक हमले में आरोपित को दस साल का सक्षम कारावास

प्राणघातक हमले में आरोपी को दस साल की सक्षम कारावास

-कोर्ट ने आरोपित को दिया बीस हजार रुपये का अर्थदंड

हमीरपुर, 23 मई (Udaipur Kiran) । शुक्रवार को मकान बटवारे के विवाद में छोटे भाई पर फरसे से वार कर घायल करने के मामले में अदालत ने बड़े भाई रामदास को दोषी माना है। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. एक प्रहलाद सिंह ने दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि घटना में घायल (साक्षी) को दिलाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने घटना के दूसरे आरोपित को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

सुमेरपुर निवासी पप्पू ने सदर कोतवाली में 19 अक्टूबर 2018 को दी तहरीर में बताया कि 17 अक्टूबर की शाम सात बजे उसके पिता रामशंकर अपने पैतृक गांव टिकरौली पुराने मकान के बटवारे को लेकर गए। वहां बटवारे को लेकर उनके बड़े भाई रामदास से विवाद हो गया। इस पर गाली गलौज करते हुए रामदास ने फरसे से पिता रामचंद्र पर वार कर लहूलुहान कर दिया। वहीं टिकरौली गांव के ही रामदास के साथी रघुवीर ने चाकू से हाथ में वार कर जख्मी कर दिया। खून अधिक निकल जाने के कारण पिता वहीं बेहोश होकर गिर गए। इसी दौरान किसी ने यूपी 100 को सूचना दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच उसके पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में दोनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने रामदास को मामले में दोषी मान सजा सुनाई है। वहीं, रघुवीर को दोषमुक्त करते हुए 50 हजार रुपये का बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें न्यायालय में दाखिल करने के आदेश दिए है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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