भागलपुर, 14 सितम्बर (Udaipur Kiran) । भागलपुर के उत्पाद कोर्ट टू में एडीजे-12 राजेश सिंह के कोर्ट ने शनिवार को शराब तस्करी मामले को लेकर अभियुक्त कारे अली को पांच साल की सजा और एक लाख जुर्माने कि राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई।
मामला शिवनारायण पुर थाना क्षेत्र का है। बीते 12 फरवरी 2024 को एन एच 80 पर अशोक चौधरी ढाबा के निकट अवैध शराब लदे एक पिक अप वाहन को जप्त किया गया। जिसमें 76 कार्टन में से 684 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर की पहचान मधेपुरा जिले के कारे अली के रूप में हुई थी।
(Udaipur Kiran) / बिजय शंकर