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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कारावास, जुर्माना भी लगाया गया

आरोपित युवक को अदालत में पेश करने के लिए ले जाती पुलिस

जलपाईगुड़ी, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उहल्लेखनीय है कि 27 सितंबर 2022 को नाबालिगा के परिजनों ने भक्तिनगर थाने में दुष्कर्म की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि नाबालिग की माता-पिता नहीं हैं। इसलिए नाबालिग अपनी बहन के साथ दादा-दादी के साथ रहती है। घटना वाले दिन दादा-दादी दोनों नाबालिग बहनों को घर पर छोड़कर काम पर गए थे। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक ने पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद बच्ची की परिजनों द्वारा भक्तिनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

गुरुवार को सहकारी सरकारी वकील देबाशीष दत्त ने बताया कि आरोपित युवक को बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार

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