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नाबालिग बहनों से अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को सजा

कोर्ट

जयपुर, 5 फरवरी (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग बहनों को घर बुलाकर उनके साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त दिनेश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड ने कहा कि अभियुक्त ने सात और नौ साल की नाबालिग पीडिताओं के साथ अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिताओं की मां ने 4 नवंबर, 2023 को खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त पीडिताओं को अकेला देखकर उन्हें बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाता है। जहां वह दोनों के साथ अश्लीलता करता है। अभियुक्त 30 अक्टूबर को दोनों को अपने साथ ले गया और गलत काम किया। इसके बाद पीडिताओं ने घर आकर पेट दर्द होना बताया और कई बार अपने साथ गलत काम होने की बात कही। इस पर वह अभियुक्त के घर शिकायत करने गई, लेकिन अभियुक्त ने पीडिताओं की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिताओं के घर का गंदा पानी उसके घर के सामने जमा होने की बात पर उसका झगडा हुआ था। जिसके चलते उसे मामले में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने और मेडिकल साक्ष्य को देखने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran)

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