रांची, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपित मोहन महतो को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
घटना को लेकर मृतका सोनी के भाई छोटू कुमार महतो ने अप्रैल 2018 में ओरमांझी थाना में मोहन महतो, भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो और रेखा देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि मोहन के साथ सोनी की शादी वर्ष 2009 में हुई थी। शादी के तीन-चार साल बाद सोनी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और एक दिन उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले के अन्य आरोपितों भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो एवं रेखा देवी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे