वाराणसी, 22 मई (Udaipur Kiran) । वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को न्यायालय से गुरूवार को बड़ी राहत मिल गई। जनपद न्यायाधीश जेपी तिवारी की अदालत ने पहड़िया, सारनाथ निवासी आरोपित विशाल जायसवाल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार उपनिरीक्षक विद्या सागर ने 30 अप्रैल 2025 को लालपुर-पांडेयपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह और थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने सिपाहियों के साथ पहड़िया चौराहे पर पैदल गश्त करने के साथ यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में जुटे हुए थे। तभी सूचना मिली कि अशोक बिहार फेज-2 जाने वाले रास्ते के पास कुछ लड़के शराब पीकर गाली गलौज कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर बीच बचाव की नीयत से सबको हटाने लगी। तभी शराब पीकर नशे में धुत 7-8 की संख्या में कुछ युवक जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। इस हमले में थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह के सिर में पत्थर से गम्भीर चोटें आई। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर भागते विशाल जायसवाल को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि इस घटना में उसके साथ गोलू पटेल तथा तीन-चार व्यक्ति अन्य थे। जिनका नाम पता नहीं जानता। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी
