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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

कोर्ट

जयपुर, 14 जून (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण का उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त काजू उर्फ राजू कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग की सहमति के खिलाफ जाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। ऐेसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 7 फरवरी, 2023 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी गत 1 फरवरी को चावल खरीदने के लिए बाजार गई थी, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद से पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त वैद्य जी का चौराहा बुलाया था और फिर वह उसे ट्रेन में बैठाकर अहमदाबाद ले गया। जहां उसे एक कमरे में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं बाद में पुलिस और उसके परिजन आकर उसे ले गए। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके और पीड़ित पक्ष के बीच रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद था। ऐसे में द्वेषता के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran)

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