
जयपुर, 27 फरवरी (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल, द्वितीय ने कहा कि अभियुक्त स्कूल जाने वाली पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया और उसके साथ संबंध बनाए। यदि इसमें पीडिता की सहमति भी रही तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 2 मार्च, 2022 को हरमाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह 9वीं कक्षा में पढने वाली अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आया था। जब वह उसे लेने पहुंचा तो पता चला कि वह स्कूल पहुंची ही नहीं। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 मार्च को पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त स्कूल के बाहर से पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया था। जहां किराए का कमरा लेकर पीडिता के साथ रहने लगा। इस दौरान अभियुक्त ने पीडिता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उसे मामले में फंसाया है। पुलिस ने उसे थाने बुलाया और चिकित्सीय साक्ष्य सृजित किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran) / राजेश
