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अवैध डोडा पोस्त रखने के आरोपित को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत

jodhpur

जोधपुर, 3 अप्रेल (Udaipur Kiran) । मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपित को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

31 जनवरी 2025 को अनूपगढ श्रीगंगानगर से घड़साना नजद खाना खजाना होटल पर मुल्जिम रामजस के कब्जे से पांच किलो 960 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद होने के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। रामजस ने पुलिस को यह बताया कि उसने यह डोडा पोस्त दशरथ उर्फ बाबू निवासी फिडोद जिला नागौर से खरीदा था, जिस पर पुलिस ने मुल्जिम दशरथ को 10 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था. जो गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं।

मुल्जिम दशरथ उर्फ बाबू की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए हाईकोर्ट को यह बताया कि आरोपित अपराध में सजा-ए-मौत का कोई प्रावधान नहीं है। बरामदशुदा डोडा पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है।

एडवोकेट निखिल भण्डारी ने यह तर्क भी दिया कि बरामदशुदा डोडा पोस्त मुल्जिम दशरथ से बरामद नहीं किया गया हैं बल्कि मुल्जिम रामजस से बरामद किया गया हैं। रामजस ने उक्त डोडा पोस्त दशरथ से खरीदना बताया हैं जो बिल्कुल गलत बात है। एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों का सरकारी वकील ने पुरजोर विरोध किया। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप माथुर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों से सहमत होते हुए मुल्जिम दशरथ उर्फ बाबू को मौतबीर जमानत पर रिहा करने का आदेश प्रदान किया।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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