
नई दिल्ली, 9 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले के आरोपित जावेद इमाम सिद्दीकी को 10 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक विदेश और देश के कुछ हिस्सों में जाने की अनुमति दे दी है। जावेद इमाम सिद्दीकी को यह इजाजत पांच लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है।
जावेद इमाम सिद्दीकी ने कोर्ट से 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक अमेरिका और सऊदी अरब के अलावा देश के कुछ हिस्सों जैसे मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और बेंगलुरु जाने की इजाजत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने जावेद इमाम सिद्दीकी को 10 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक विदेश और देश के कुछ हिस्सों में जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने जावेद इमाम सिद्दीकी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण और ठहरने के स्थान और फ्लाईट संख्या की सूचना कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जावेद को निर्देश दिया कि अपनी यात्रा शुरू करने के 24 घंटे पहले कोर्ट के इसकी सूचना देगा और विदेश से आने के 72 घंटे के अंदर अपना पासपोर्ट जमा करेगा। कोर्ट ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान जावेद इस मामले के किसी गवाह को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को अमानतुल्लाह खान के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर को जमानत दी थी। कोर्ट ने 3 नवंबर, 2022 को इनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
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