
हमीरपुर, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । शनिवार को थाना राठ के एक गांव में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
एडीजीसी अवधनरेश चंदेल ने बताया कि थाना राठ के एक गांव निवासी किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म कर जान से मारने की और धमकी देने के मामले में जनपद महोबा के थाना चरखारी के सूपा गांव निवासी जगदीश पुत्र दयाराम, टुंडा पुत्र दीनदयाल, रामलाल उर्फ पलटू पुत्र टुंडा, शिवकुमार उर्फ शिवा पुत्र श्याम बिहारी निवासी ग्राम व थाना मझगवां के खिलाफ 2 फरवरी 2016 को मुकदमा पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। अदालत ने अभियुक्त जगदीश पुत्र दयाराम को धारा-376डी, 363, 366 में दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं टुंडा पुत्र दीनदयाल, रामलाल उर्फ पलटू पुत्र टुण्डा की मौत हो चुकी है। जबकि शिवकुमार उर्फ शिवा पुत्र श्यामबिहारी को अदालत ने दोषमुक्त किया है।
(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
