
प्रयागराज, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । खुल्दाबाद थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी करने से न्यायालय ने बुधवार को दुष्कर्म मामले में एक आरोपित को दस वर्ष से अधिक सश्रम कारावास एवं तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनाया। यह जानकारी बुधवार को पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में प्रयागराज शहर के खुल्दाबाद थाने दुष्कर्म का मुकदमा टिंकू अरोड़ा उर्फ रमेश अरोड़ा पुत्र स्वर्गीय रमेश निवासी 92/23 गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस संबंध में न्यायालय विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट कक्ष सं0-03 प्रयागराज में सुनवाई चल रही थी। खुल्दाबाद पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाया।
न्यायालय विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट कक्ष सं0-03 प्रयागराज ने बुधवार को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
