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पॉक्सो मामले में आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

जलपाईगुड़ी, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जलपाईगुड़ी विशेष पॉक्सो अदालत ने बानरहाट थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रिंटू सूर ने शुक्रवार सजा का ऐलान किया।

सरकारी वकील देबाशीष दत्त ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बानरहाट थाना इलाके में जुलाई 2023 में एक रिश्तेदार ने नाबालिग के साथ उसके घर पर कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही सुनी गई। दलीलें सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाया गया और उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपित पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, लीगल सर्विस अथॉरिटी को पीड़िता को पांच लाख रुपये देने को कहा गया है।

(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार

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