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ऑनलाइन जुआ मामले में आरोपित को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 06 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनलाइन जुआ मामले में आरोपित अभिनव को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने दिया।

मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। अभिनव को 12 अप्रैल, 2025 से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभिनव और सह-अभियुक्त आईपीएल क्रिकेट मैच (कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स) पर मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन जुए में लिप्त थे।

अभिनव के वकील ने तर्क दिया कि अभिनव निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और अभिनव के कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। घटनास्थल से कुल 1,46,175 रुपये बरामद किए गए थे, जहां अभिनव सहित 20 लोग कथित तौर पर जुए में शामिल थे। आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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