कानपुर, 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । सचेंडी थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से न्यायालय, एफटीसी-41 कानपुर नगर ने दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को दस वर्ष की कारावास और बीस हजार से अधिक अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी शनिवार की देर रात पुलिस उपायुक्त पश्चिम राजेश कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि सचेंडी थाने में वर्ष 2012 में एक वादी के तहरीर पर नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकीं देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के आरोपित आरोपित इसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरवा निवासी गोविंद द्विवेदी के खिलाफ आपरेशन कनविक्शन के तहत पैरवी करके सजा दिलाने का आदेश दिया गया था। अभियान के तहत थाने के पैरोकार अश्वनी कुमार और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जितेन्द्र पांडेय (एडीसी) और कोर्ट मोहर्रिर विजनेश कुमार ने इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी किया। जिससे आरोपित के खिलाफ न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया। जिसके बाद न्यायालय ने शनिवार को न्यायालय, एफटीसी-41 कानपुर नगर ने उपरोक्त मुकदमें कि धारा 376 आईपीसी मे दोषसिद्ध होने पर 10वर्ष साधारण कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 328 भादवि मे दोषसिद्ध होने पर 7 वर्ष कारावास का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड,धारा 494 भादवि में दोषसिद्ध होने पर 7 वर्ष कारावास का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड,धारा 506 भादवि मे दोषसिद्ध होने पर 02 वर्ष कारावास का साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल