RAJASTHAN

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना

अजमेर, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट टिप्पणी की कि 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती।

वरिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि यह मामला 15 फरवरी 2024 को आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पीड़िता अक्सर अपनी सहेली के घर जाया करती थी, और वहीं पास में रहने वाला आरोपी हर्षित उसे नजर में रखे हुए था। उसने दोस्ती का झांसा देकर पीड़िता को एकांत स्थान पर बुलाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से जांच की और अदालत में 12 गवाहों के बयान और 25 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में समाज को सुरक्षित रखने के लिए कठोर सजा देना आवश्यक है। इसी के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

—————

(Udaipur Kiran) / संतोष

Most Popular

To Top