जगदलपुर, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन के क्रियान्वयन हेतु जिले में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है। इस हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति तथा संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया गया है। सपोर्ट पर्सन हेतु निर्धारित योग्यताएं व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास विषय में स्नातकोत्तर या बाल शिक्षा और विकास या संस्क्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए । स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूतनम 3 वर्ष से कार्यरत होना चाहिए । जिले में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट होने के इच्छुक व्यक्तियों, अशासकीय संस्था या संगठन निर्धारित प्रारूप में अपनी रूचि की अभिव्यक्ति को 1 मई 2025 तक जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं । रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र प्रारूप, आवेदन के साथ सलंग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी, पत्राचार का पता एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण जिले की वेबसाईट www.bastar.gov.in तथा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
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(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे
