Jammu & Kashmir

एसीबी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बारामुला विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

श्रीनगर, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक चौंकाने वाले खुलासे में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बारामुल्ला विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहम्मद शफी राथर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसीबी का आरोप है कि राठेर ने भ्रष्ट आचरण के जरिए करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

एसीबी ने एक बयान में कहा कि सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बारामुल्ला के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कंदमन) मोहम्मद शफी राथर द्वारा भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर भारी संपत्ति अर्जित करने के आरोप की जांच के लिए एसीबी जम्मू-कश्मीर द्वारा सत्यापन किया गया था, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक है।

उन्होंने कहा कि सत्यापन से पता चला कि संदिग्ध ने शुरू में उचित मूल्य की दुकान में कमीशन एजेंट के रूप में काम किया, बाद में सीएपीडी बारामुला में कंदमन (श्रेणी 4) के रूप में नियुक्त हुआ और ज्यादातर एडी फूड बारामुला के कार्यालय में काम किया, जिसके दौरान उसने अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अचल-चल संपत्तियों के रूप में बड़ी संपत्ति हासिल की और भारी निवेश व व्यय भी किया।

सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर उक्त कंदमन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जम्मू और अन्य विभिन्न स्थानों पर भूमि, मकान और अन्य वस्तुओं के रूप में करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है। सत्यापन के दौरान सामने आई इन बड़ी संपत्तियों/व्यय निवेशों का विवरण इस प्रकार है;- वानीगाम बाला, पट्टन में डबल स्टोरी आवासीय घर (निर्माणाधीन) जिसकी कीमत 40.34 लाख रुपये है, वानीगाम बाला में डबल स्टोरी घर का निर्माण जिसकी कीमत 40.34 लाख रुपये है 32.92 लाख रुपये, बठिंडी जम्मू में 05 मरला ज़मीन के साथ एक मंजिला कंक्रीट हाउस जिसकी कीमत 32 लाख रुपये है, मौजा नेहालपोरा पोशवानी, तहसील पट्टन में 107 कनाल ज़मीन के बड़े हिस्से की संयुक्त खरीद में 1.50 करोड़ रुपये का निवेश, वर्ष 2018 में कुल मूल्य 7.30 करोड़ रुपये, भट कॉलोनी हरत्रथ सिंघपोरा, जिला बारामुल्ला में 30 कनाल ज़मीन के बड़े हिस्से की संयुक्त खरीद में 64.01 लाख रुपये का निवेश, वर्ष 2019 में कुल मूल्य 7.50 करोड़ रुपये, बेहरामपोरा कोंगामदारा पट्टन में वानीगाम-तिलगाम रोड पर स्थित 04 कनाल 05 मरला ज़मीन, वर्ष 2011 में 13.81 लाख रुपये की राशि से खरीदी गई, बांदीबाला तहसील क्रेरी में 20 मरला ज़मीन वर्ष 2015 में संयुक्त रूप से 08 लाख रुपये, वर्ष 2016 में चौवाड़ी जम्मू में 30 मरला भूमि संयुक्त रूप से 40.65 लाख रुपये की राशि में खरीदी गई।

वर्ष 2017 में चौवाड़ी जम्मू में 17 मरला भूमि 25.37 लाख रुपये की राशि में खरीदी गई। 111.46 लाख रुपये के व्यय में दो अलग-अलग व्यक्तियों को 44.25 और 10 लाख रुपये का भुगतान शामिल है। कदला ज्वैलर्स श्रीनगर से अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से 24.10 लाख रुपये के सोने के आभूषणों की खरीद। जांच से यह भी पता चला कि उपरोक्त के अलावा संदिग्ध के पास अचल/चल संपत्तियां/निवेश हैं जो संदिग्ध द्वारा अर्जित और कब्जे में हैं जो जांच के दौरान सामने आए और आगे की जांच का विषय हैं।

जांच में आगे पता चला कि संदिग्ध ने कानून के तहत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति लिए बिना भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर भारी संपत्ति अर्जित की है, तदनुसार जम्मू-कश्मीर लोक पुरुष और लोक सेवक (संपत्ति घोषणा और अन्य प्रावधान) अधिनियम 1983 की धारा 12/14 के प्रावधानों को आरोपी के खिलाफ लागू किया गया है। उसके खिलाफ आरपीसी की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। किए गए सत्यापन से यह भी पता चलता है कि किए गए व्यय, और संदिग्ध द्वारा अर्जित संपत्तियों का मूल्य सेवा अवधि के दौरान सभी ज्ञात स्रोतों से उसके द्वारा अर्जित आय से अत्यधिक अनुपातहीन पाया गया है, जिसके लिए जांच के दौरान संदिग्ध वित्तीय संसाधनों और संपत्ति का संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सका, जो उसके ज्ञात आय स्रोतों से अनुपातहीन पाई गई। जिसके चलते आरोपी मोहम्मद शफी राथर पुत्र मोहम्मद सुल्तान राथर निवासी वानीगाम बाला तहसील पट्टन जिला बारामुला के खिलाफ दर्ज किया गया आैर अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ पीएस एसीबी बारामुला में धारा 109 आरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी।

मामले के पंजीकरण के तुरंत बाद माननीय भ्रष्टाचार विरोधी अदालत बारामुल्ला से तलाशी वारंट प्राप्त किए गए और जिसके अनुसरण में पट्टन, बारामुल्ला और भटिंडी जम्मू में स्थित 8 अलग-अलग स्थानों पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एक साथ तलाशी ली गई, जिसके दौरान वाहन स्विफ्ट डिजायर के कब्जे से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, उनके बेटे अकीब शफी के विश्वविद्यालय ऐन शमा मिस्र में प्रवेश से संबंधित दस्तावेज, लैपटॉप की खरीद से संबंधित दस्तावेज आदि की आगे की जांच चल रही है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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