Jammu & Kashmir

एसीबी ने जेएंडके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी और अन्य के खिलाफ मामला किया दर्ज

जम्मू, 11 अप्रैल (Udaipur Kiran) । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को जेएंडके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया है।

प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत 2006 की धारा 5(2) और 120-बी, आरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में बृज भूषण शर्मा, तत्कालीन एमडी, जेएंडके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेवा राम, तत्कालीन आई/सी अकाउंट्स सेक्शन जेएंडके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बयान में कहा गया है कि यह मामला सत्यापन के आधार पर दर्ज किया गया है। इस ब्यूरो द्वारा किए गए सत्यापन से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर आवास निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बृज भूषण शर्मा, जो 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हो गए थे, ने निर्दिष्ट प्रक्रिया/अनुमोदन का पालन किए बिना जम्मू-कश्मीर सहकारी आवास निगम से 23 लाख रुपये का कुल ऋण प्राप्त किया और इस प्रकार अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।

सत्यापन से यह भी पता चला कि निदेशक मंडल के दिनांक 01.03.2006 के निर्णय के अनुसार उक्त पूर्व एमडी बृज भूषण शर्मा को पेंशन लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि पेंशन फंड के रूप में डाकघर में 15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे जिसमें से 50% योगदान जेएंडके सहकारी आवास निगम द्वारा और 50% योगदान स्वयं द्वारा किया जाएगा।

उनके द्वारा भुगतान किया जाने वाला 50% हिस्सा (यानी, 7.50 लाख रुपये) निगम द्वारा उनके पक्ष में जारी किया जाना था, जिसे उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति बकाया राशि से वापस करना था। वर्ष 2022-23 के दौरान उनके द्वारा केवल 1.50 लाख रुपये वसूल/जमा किए गए हैं। इसके अलावा निगम के वर्तमान प्रबंध निदेशक द्वारा उनकी मासिक पेंशन बकाया राशि से शेष राशि वसूलने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि पूर्व एमडी बृज भूषण शर्मा द्वारा समय-समय पर निकाले गए 23 लाख रुपये के आवास ऋण और किए गए पुनर्भुगतान के अनुसार, 31.03.2023 तक ब्याज सहित 36,40,375.50 रुपये की राशि अभी भी उनके खिलाफ बकाया है। इसके अलावा, पेंशन योजना के तहत उनके द्वारा निकाले गए 7.50 लाख रुपये के अग्रिम के संबंध में, 31.03.2023 तक ब्याज सहित 18,99,266 रुपये की राशि अभी भी उनके खिलाफ बकाया है।

जांच में यह भी पता चला कि जेएंडके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान प्रबंध निदेशक भारत भूषण, जिन्होंने वर्ष 2006 में पूर्व प्रबंध निदेशक बृज भूषण की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाला था ने बृज भूषण द्वारा निकाली गई राशि की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम/कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिससे उनकी ओर से आपराधिक चुप्पी दिखाई गई। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों ने लाभार्थी के साथ मिलकर निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किए बिना आवास ऋण निकालने में मदद की और साथ ही निगम के नियमों का उल्लंघन करके आपराधिक चुप्पी बनाए रखी और चूककर्ता से आवास ऋण और पेंशन अग्रिम सहित लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 55,39,641.50 रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले की आगे की जांच जारी है

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

Most Popular

To Top